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Bihar: बच्चे हैं तीन...हलफनामे में जानकारी दी दो की, वार्ड पार्षद उमा कुमारी की सदस्ता रद्द; होगी कार्रवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शेखपुरा Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 13 Mar 2025 02:43 PM IST
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सार

Bihar: जांचकर्ता जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेश कुमार सिंह ने वारसलीगंज पीएचसी में दस्तावेजों की तस्दीक और फोटो मिलान किया, जिससे तीसरी संतान का खुलासा हुआ। इसके आधार पर चुनाव आयोग ने उमा कुमारी की सदस्यता रद्द कर दी।

Ward councillor's membership cancelled for giving false information in affidavit
वार्ड पार्षद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शेखपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 4 की पार्षद उमा कुमारी उर्फ उमा देवी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उमा देवी ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी देकर चुनाव जीता था। चुनाव आयोग के नियमानुसार, जिस उम्मीदवार के दो से अधिक संतान होती हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बावजूद, तीन बच्चों की माँ होने के बावजूद उमा देवी ने अपने हलफनामे में सिर्फ दो संतान होने की जानकारी दी और चुनाव जीत गई थीं।

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शिकायत के बाद खुलासा
वार्ड संख्या 4 से चुनाव लड़ चुकीं महेश यादव की पत्नी पिंकी देवी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि उमा कुमारी ने अपने हलफनामे में तीसरी संतान की जानकारी छुपाई है। चुनाव आयोग ने मामले की जांच कराई और आरोप सही पाए गए। इसके बाद आयोग ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर जिला पदाधिकारी और नगर परिषद को पत्र भेज दिया। अब उमा कुमारी पार्षद पद से बर्खास्त हो चुकी हैं और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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वारसलीगंज अस्पताल में जन्मी थी तीसरी संतान
शिकायत के बाद राज्य चुनाव आयोग ने शेखपुरा डीएम को जांच के निर्देश दिए। डीएम के आदेश पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेश कुमार ने जांच की। इस दौरान वारसलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की आशा कार्यकर्ता संजू रानी ने पुष्टि की कि उमा कुमारी की तीसरी संतान का जन्म उनके देखरेख में हुआ था। इसके अलावा, नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र स्थित मीरबीघा गांव निवासी उमा कुमारी की बहन रिंकू देवी ने भी बताया कि तीसरी संतान को छुपाने के लिए गलत जानकारी दी गई थी।

अब होगी कानूनी कार्रवाई
राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को निर्देश दिया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 व भारतीय दंड संहिता (IPC) की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। डीएम से इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब उमा कुमारी न केवल पार्षद पद से हटाई जा चुकी हैं, बल्कि उन पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है।

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