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Khan Sir Dispute: पटना कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा, 10 जुलाई को आएगा आदेश
Wed, 08 Jul 2026 03:41 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Wed, 08 Jul 2026 03:41 PM IST
सार
पटना की अदालत ने कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला 10 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया। तब तक उन्हें अंतरिम राहत मिलेगी। वकील ने कहा कि घटना आत्मरक्षा में हुई और खान सर ने जांच में पूरा सहयोग किया।
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खान सर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक फैसल खान, जिन्हें 'खान सर' के नाम से जाना जाता है, की कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में 10 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी। यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की थी।
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खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 10 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि अदालत के पूर्व आदेशों के तहत खान सर को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत 10 जुलाई तक जारी रहेगी।
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तिवारी ने बताया कि अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा उनके सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। उन्होंने दलील दी कि फायरिंग की घटना में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। यह मामला आत्मरक्षा (प्राइवेट डिफेंस) का है और जांच के दौरान खान सर ने हर स्तर पर पुलिस का पूरा सहयोग किया है।