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Bihar: सीवान में स्पाइसजेट पर वारंट का सितम, 2017 के रिफंड विवाद में MD पर गैर जमानती वारंट जारी, जानें मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
Published by: सारण ब्यूरो
Updated Thu, 11 Dec 2025 10:46 AM IST
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सार
Bihar: सीवान उपभोक्ता फोरम ने 2017 में टिकट रिफंड विवाद के आठ साल बाद स्पाइसजेट के चेयरमैन और MD पर गैर-जमानती वारंट जारी किया। उन्हें 45,570 जमा कराना होगा, अन्यथा गिरफ्तारी का आदेश भी संभव है।
वारंट जारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सीवान जिले के उपभोक्ता फोरम ने स्पाइसजेट एयरलाइन के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर पर नॉन-बैलेबल वारंट जारी किया है। मामला 2017 में बुक किए गए टिकट के रिफंड से जुड़ा था। शिकायतकर्ता, अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2017 में दिल्ली से मुंबई के लिए दो टिकट बुक किए थे (4 सितंबर और 8 सितंबर 2017)। बाद में कार्यक्रम में बदलाव के कारण टिकट कैंसिल करनी पड़ी।
स्पाइसजेट ने 20,904 के टिकट रिफंड के बदले केवल 2,264 वापस किए। शिकायतकर्ता ने कई बार एयरलाइन से संपर्क किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने सीवान उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और केस नंबर 283/2017 दर्ज कराया। सुनवाई के आठ साल बाद, उपभोक्ता फोरम ने गहन जांच के बाद स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पर गैर जमानती वारंट जारी किया।
पढे़ं: बिहार में तालिबानी सजा: युवक की पोल से बांधकर पिटाई, भीड़ ने बाइक भी तोड़ी; किस मामले में लोग उग्र हो गए?
आयोग ने आदेश दिया है कि वह स्वयं उपस्थित होकर ₹45,570 जमा करें, जिसमें रिफंड, ब्याज, मानसिक पीड़ा और मुकदमा खर्च शामिल हैं। अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि यदि एक महीने के भीतर वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो आयोग एसपी से आदेश जारी कर गुड़गांव से गिरफ्तारी करवा सकती है।
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आयोग ने आदेश दिया है कि वह स्वयं उपस्थित होकर ₹45,570 जमा करें, जिसमें रिफंड, ब्याज, मानसिक पीड़ा और मुकदमा खर्च शामिल हैं। अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि यदि एक महीने के भीतर वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो आयोग एसपी से आदेश जारी कर गुड़गांव से गिरफ्तारी करवा सकती है।