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आज जरूर भरें आईटीआर, नहीं बढ़ेगी अंतिम तिथि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Sat, 31 Aug 2019 08:56 AM IST
सार
- सोशल मीडिया पर गलत संदेश वायरल होने के बाद सीबीडीटी ने दिया स्पष्टीकरण
- 2.5 लाख से ज्यादा आय तो जरूर भरें आईटीआर
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विस्तार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी अंतिम तिथि पूर्व घोषणा के अनुसार 31 अगस्त 2019 ही रहेगी। इसके बाद रिटर्न भरने वालों को नियमानुसार जुर्माना भरना पड़ेगा।
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सीबीडीटी ने एक ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक इस तरह का संदेश वायरल होने के बाद यह स्पष्टीकरण दिया है। इस संदेश में दावा किया गया था कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।
इसके बाद सीबीडीटी ने करदाताओं की आशंकाएं समाप्त करने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @इनकमटैक्सइंडिया से स्पष्टीकरण जारी किया। बोर्ड ने कहा कि सोशल मीडिया पर जारी संदेश पूरी तरह फर्जी है और करदाता अपना रिटर्न हर हाल में 31 अगस्त तक दाखिल कर दें।
सीबीडीटी ने इससे पहले आईटीआर की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी थी, लेकिन करदाताओं की दिक्कतों को देखते हुए इसे एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था।
2.5 लाख से ज्यादा आय तो जरूर भरें आईटीआर
अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आयकर रिटर्न जरूर भरना चाहिए। 31 अगस्त यानी शनिवार तक व्यक्तिगत करदाता, अविभाजित हिंदू परिवार और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को आयकर रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी है। अंतिम तिथि बीत जाने के बाद करदाता को जुर्माना भरना पड़ेगा।