2000 Notes: सुप्रीम कोर्ट ने RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तत्काल सुनने से किया मना, जानें डिटेल्स
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 09 Jun 2023 12:22 PM IST
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सार
SC on Rs 2000 Notes: न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने रजिस्ट्री की ओर से दायर रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि इस मामले में कोई अर्जेंसी (तात्कालिकता) नहीं है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला

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