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ITR: आयकर विभाग ने सभी सातों फॉर्म जारी किए; जिन खातों का ऑडिट नहीं होना, वे 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करें

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 12 May 2025 11:26 PM IST
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सार

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए सभी सातों फॉर्म जारी कर दिए हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि जिन खातों का ऑडिट नहीं होना है उन्हें 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।

Income Tax Dept released all seven forms accounts not to be audited have to file returns by July 31
आयकर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी सात आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। छोटे व मध्यम करदाताओं की ओर से दाखिल किए जाने वाले आईटीआर फॉर्म 1 और 4 को 29 अप्रैल को जारी किया गया था। ट्रस्टों और धर्मार्थ संस्थानों की ओर से दाखिल किए जाने वाले आईटीआर-7 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था।

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आईटीआर-1 और 4 में शेयरों की कमाई से पूंजीगत लाभ
इस बार कुछ फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। आईटीआर-1 और 4 में शेयरों की कमाई से पूंजीगत लाभ की जानकारी देना है। अब वेतनभोगी व्यक्ति और अनुमानित कराधान योजना के तहत आने वाले वे लोग, जिनका एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) है, क्रमशः आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दाखिल कर सकेंगे। पहले इनको आईटीआर-2 दाखिल करना होता था।
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31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना होगा
व्यक्तिगत और जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है उनको 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना होगा।

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