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Income Tax Return: ITR में कौन-कौन सी आय को दिखाना है जरूरी? जानिए कौन सी भूल पड़ सकती है भारी

The Bonus द बोनस
Updated Fri, 01 Aug 2025 03:29 PM IST
सार

आईटीआर दाखिल करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी सभी आय को सही ढंग से दर्ज किया जाए। हम अक्सर कानून की अनभिज्ञता या लापरवाही के कारण अपनी आयकर रिटर्न में कुछ आय को शामिल नही करते हैं। इससे क्या परेशानी हो सकती है, आईटीआर दाखिल करते समय किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं।

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Income Tax Return: Which Incomes Are Mandatory to Declare in ITR? Know Which Oversight Can Prove Costly
आईटीआर - फोटो : एजेंसी
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विस्तार
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आईटीआर दाखिल करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी सभी आय को सही ढंग से दर्ज किया जाए। हम अक्सर कानून की अनभिज्ञता या लापरवाही के कारण अपनी आयकर रिटर्न में कुछ आय को शामिल नही करते हैं। इस लेख में टैक्स एक्सपर्ट और निवेश सलाहकार बलवंत जैन उन आयों पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें  आईटीआर में शामिल करना आवश्यक है, लेकिन जो अक्सर दर्ज नहीं की जातीं हैं।

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बचत खाता और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज

आईटीआर दाखिल करते समय, वेतनभोगी लोग सामान्यतः केवल अपनी वेतन की आय को ही दिखाते हैं या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर्म नंबर 16 देते हैं, यह मानते हुए कि बचत खाते पर ब्याज पूरी तरह से करमुक्त है और फिक्स्ड डिपोजिट पर ब्याज पर पहले ही टैक्स काट लिया गया है, इसलिए इसे फिर से आईटीआर में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बचत खाते पर ब्याज धारा 80TTA/80TTB के तहत कर कटौती के लिए पात्र है, फिर भी यदि बचत खाते पर ब्याज की राशि उपलब्ध कटौती की राशि से कम है, तो भी आपको पहले इसे अपनी आय में शामिल करना होगा और फिर धारा 80TTA/80TTB के तहत कटौती का दावा करना होगा। आपके बचत खाते में वर्ष के दौरान जमा किए गए ब्याज का विवरण अब आपके AIS (Annual Information Statement) में उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि यदि आप नई कर व्यवस्था चुन रहे हैं, तो बचत खाते पर ब्याज के लिए कोई कर कटौती नही मिलती है और बचत खाते का पूरा ब्याज आपके हाथों में कर योग्य है। इसी तरह, हालांकि बैंक फिक्सड डिपोजिट पर ब्याज पर टैक्स काट लेते हैं, लेकिन टीडीएस दर और आप पर लागू होने वाली टैक्स की स्लैब दर भिन्न हो सकती है। आपको इस ब्याज को अपनी आय में शामिल करना होगा और शेष टैक्स का भुगतान करना होगा या अगर टैक्स ज्यादा काटा गया है तो रिफंड का दावा करना होगा। उदाहरण के लिए, भले ही टैक्स 10 फीसद की दर से काटा गया हो, लेकिन आपके लिए लागू स्लैब दर इससे कम या अधिक हो सकती है। इसके बीच के अंतर के टैक्स दायित्व का भुगतान करना आपकी जिम्मेदारी है। यहां तक कि यदि आप रिफंड के हकदार हैं, तब भी आपको फिक्सड डिपोजिट के ब्याज को अपनी आय में शामिल करना होगा। अगर आप ब्याज की आय के लिए प्राप्ति आधार (receipt basis) का पालन कर रहे हैं तो जो डिपोजिट मेच्युरीटी पर रिन्यु हो गए हैं और इस तरह फिक्स डिपोजिट की मेच्युरीटी राशि आपके बैंक खाते में नहीं दिखती, आप ऐसी रीन्यु की गयी फिक्स डिपोजिट पर ब्याज को अपनी आयकर रिटर्न में शामिल करना भूल सकते हैं, जो सही नहीं है। यदि आप ब्याज आय को टैक्स के लिए अर्जन आधार (accrual basis) पर ऑफर कर रहे हैं तो आपको पिछले वर्षों में खरीदे गए NSC पर अर्जित आय के साथ-साथ लंबी अवधि की फिक्स डिपोजिट पर एक्रुड ब्याज को भी अपने आईटीआर में शामिल करना चाहिए । 

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वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड की इकाइयों के स्विचिंग से केपिटल गैन

एक ही फंड हाउस की एक योजना से दूसरी योजना में यूनिट का स्विचिंग, कर कानूनों के अनुसार हस्तांतरण माना जाता है। एक ही फंड हाउस की योजनाओं के बीच इस तरह का स्विचिंग आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखता हैं और इसलिए इस तरह के स्विचिंग से होने वाला कोई लाभ या हानि आईटीआर में दर्ज होने से रह  सकता हैं। स्विचिंग किसी योजना के खराब प्रदर्शन या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) के कारण हो सकता है। इकाइयों के स्विचिंग पर होने वाला लाभ/हानि अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है, जिसमें अलग-अलग कर दरें लागू होती हैं। डेट फंड और इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए कर व्यवस्था भी अलग है। ऐसी स्विचिंग लेनदेन पर लाभ/हानि को सही तरीके से दिखाएं। कृपया अपने म्यूचुअल फंड के लेनदेन का विवरण AIS के साथ सत्यापित करें और यदि कोई विसंगति हो तो संशोधन के लिए आयकर विभाग को लिखें। आप वर्ष के दौरान अर्जित केपिटल गैन का विवरण फंड हाउस या उनके रजिस्ट्रार से प्राप्त कर सकते हैं।

नाबालिग बच्चे की आय

आपके नाबालिग बच्चे द्वारा अर्जित सभी निष्क्रिय आय को उस माता-पिता, जिसकी आय अधिक है, की आय के साथ मिलाना आवश्यक है। प्रति बच्चे प्रति वर्ष 1500 रुपए तक की आय करमुक्त है, इसलिए प्रत्येक नाबालिग बच्चे के लिए 1500 रुपए से अधिक की राशि को अपनी आय के साथ मिलाना होगा। कृपया ध्यान दें कि नाबालिग द्वारा अपनी स्वयं की कौशल या प्रयासों से प्राप्त आय को इस तरह शामिल करने की आवश्यकता नहीं है और यह बच्चे के हाथों में कर योग्य होती है।

यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो प्राप्त उपहार या अन्य लाभ

यह व्यवसाय को बढ़ावा देने का युग है, जिसमें न केवल ग्राहकों को बल्कि व्यवसायिक भागीदारों को भी छूट और उपहार दिए जाते हैं। आप में से कुछ को अपने व्यवसायिक सहयोगियों से मूल्यवान उपहार प्राप्त हुए होंगे। आप में से कुछ ने उनके द्वारा प्रायोजित विदेशी यात्राओं का भी आनंद लिया होगा। ऐसे आइटम कर योग्य हैं, लेकिन आपके खातों में नहीं दिखते, इसलिए ये दर्ज नहीं होते हैं। कृपया ऐसे लाभ की राशी अपने आईटीआर मे दिखाएं। 

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