Byjus: एनसीएलएटी ने आकाश शेयरधारिता विवाद में बायजू की याचिका खारिज की, जानिए क्या है मामला
27 मार्च को एनसीएलटी ने अपने आदेश में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज द्वारा इक्विटी फंड जुटाने की योजना के तहत शेयरधारिता में बदलाव न करने और यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया था। बायजू ने इस आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ का रुख किया था।
विस्तार
याचिका खारिज करते हुए एनसीएलएटी ने कहा- अभी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं
एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि चूंकि एनसीएलटी (NCLT) का आदेश सहमति से दिया गया एक अंतरिम आदेश है, जो दोनों पक्षों के किसी भी अधिकार पर कोई फैसला नहीं है, इसलिए इस स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। 27 मार्च को एनसीएलटी ने अपने आदेश में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज द्वारा इक्विटी फंड जुटाने की योजना के तहत शेयरधारिता में बदलाव न करने और यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया था। बायजू ने इस आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ का रुख किया था।
इस आदेश को आकाश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 8 अप्रैल, 2025 को एनसीएलटी द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया और मामले को दिवालियापन न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। 30 अप्रैल, 2025 को अपनी अगली सुनवाई में इसे एनसीएलटी के संज्ञान में लाया गया, जहां समाधान पेशेवर के वरिष्ठ वकील अभिनव वशिष्ठ ने आरोप लगाया कि न केवल आकाश में टीएलपीएल (बायजू) की शेयरधारिता में कमी जारी है, बल्कि कंपनी की महत्वपूर्ण संपत्ति भी गिरवी रखी गई है।
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क्या है मामला
साल 2021 में बायजू ने एक प्रमुख टेस्ट तैयारी कंपनी आकाश का अधिग्रहण किया था। इसके बाद, जब बायजू को दिवालिया कार्यवाही का सामना करना पड़ा और रंजन पई के मणिपाल समूह ने आकाश में 40% हिस्सेदारी हासिल कर ली, तो आकाश ने 500 करोड़ रुपये की नई पूंजी जुटाने के लिए अपने एसोसिएशन के लेखों (AoA) में संशोधन का प्रस्ताव रखा। आकाश ने कहा है कि यह धन उगाहना उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है और ऑफ़लाइन कोचिंग सेंटरों के अपने नेटवर्क में परिचालन लागत को कवर करने के लिए इसकी जरूरत है।
BYJU'S ने प्रस्तावित परिवर्तनों का विरोध किया, चेतावनी दी कि इससे उसके आकाश में स्वामित्व में और कमी आ सकती है। परिणामस्वरूप, NCLT के अंतरिम आदेश ने मामले की गहन जांच होने तक ऐसे किसी भी संशोधन को रोक दिया।