NPS में बड़ा बदलाव: कॉरपोरेट सब्सक्राइबर्स को 80% तक निकासी की छूट, रिटायरमेंट होगी ज्यादा आसान
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कई बदलावों की घोषणा की है, जिससे कॉरपोरेट क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स को निकासी के मामले में अधिक लचीलापन मिलेगा।
विस्तार
नए नियमों के अनुसार, गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स अब रिटायरमेंट के समय 12 लाख रुपये से अधिक के कॉर्पस का 80% तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं जबकि शेष 20% राशि एन्युटी के रूप में दी जाएगी। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराना नियम ही लागू रहेगा। वे केवल 60% तक की निकासी कर पाएंगे और शेष 40% राशि एन्युटी के रूप में रखनी होगी। इस संशोधन से पहले, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स के लिए 60% एकमुश्त निकासी और 40% एन्युटी का नियम अनिवार्य था।
8 लाख से कम कॉर्पस होने पर
नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि किसी गैर-सरकारी सब्सक्राइबर ने योगदान के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं या वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, तो 8 लाख रुपये या उससे कम का कॉर्पस होने पर वह पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकता है।
- 12 लाख रुपये से अधिक कॉर्पस होने पर
- 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच: यदि संचित राशि 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच है तो अधिकतम 6 लाख रुपये निकाले जा सकते हैं और शेष राशि का उपयोग एन्युटी के लिए किया जाएगा।
- 12 लाख से अधिक: यदि कॉर्पस 12 लाख रुपये से अधिक है तो सब्सक्राइबर्स अब 60:40 के बजाय 80:20 (एकमुश्त बनाम एन्युटी) का विकल्प चुन सकते हैं।
- इसके अलावा, सब्सक्राइबर्स अब 85 वर्ष की आयु तक निवेशित रह सकते हैं, जब तक कि वे खुद पहले बाहर निकलने का विकल्प न चुनें।
अन्य महत्वपूर्ण नियम
15 वर्ष के योगदान के बाद या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जो भी पहले हो) सामान्य निकासी की अनुमति है। यदि एन्युटी खरीदने या एकमुश्त निकासी से पहले सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो कुल संचित राशि नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को दी जाएगी। यदि कोई सब्सक्राइबर लापता है और उसे मृत मान लिया गया है, तो कॉर्पस का 20% हिस्सा अंतरिम राहत के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत औपचारिक निर्धारण के बाद जारी की जाएगी।
मुख्य बदलाव
- 8 लाख से कम : मान लीजिए कॉर्पस 7.5 लाख रुपये है, तो गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स पूरी राशि निकाल सकते हैं।
- 8-12 लाख : यदि राशि 10 लाख रुपये है, तो 6 लाख तक निकाले जा सकते हैं और शेष से एन्युटी खरीदनी होगी।
- 12 लाख से अधिक : यदि कॉर्पस 15 लाख रुपये है, तो आप 12 लाख (80%) तक निकाल सकते हैं और शेष 3 लाख एन्युटी के रूप में मिलेंगे। पहले इस स्थिति में केवल 9 लाख (60%) ही निकाले जा सकते थे।
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