Railway: जिन रेल कर्मचारियों का एसबीआई में खाता उन्हें मिलेगा ₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा, मंत्रालय का एलान
भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बीमा कवर प्रदान करने के लिए एसबीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एसबीआई वेतन खाते वाले रेलवे कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलेगा।
विस्तार
भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि एसबीआई में वेतन खाता वाले रेलवे कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक के साथ इस बारे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।
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सीजीईजीआईएस के तहत कर्मचारियों को मिलता था बीमा कवर
अभी तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों को क्रमशः केवल ₹1.20 लाख, ₹60,000 और ₹30,000 का कवर मिलता था।
समझौते के तहत क्या-क्या मिलेगा लाभ?
इसके समझौते के तहत कर्मचारियों को प्राकृतिक मृत्यु पर भी ₹10 लाख का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए न तो प्रीमियम देना होगा और न ही कोई मेडिकल जांच करानी होगी। मंत्रालय ने बताया कि इस एमओयू के तहत कुछ अन्य पूरक बीमा लाभ भी शामिल हैं। इनमें हवाई दुर्घटना बीमा कवर ₹1.60 करोड़, रुपे डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त एक करोड़ रुपये तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर एक करोड़ रुपये तक और स्थायी आंशिक विकलांगता पर ₹80 लाख तक का कवर शामिल है।
सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा इस योजना का लाभ
रेलवे के मुताबिक, लगभग सात लाख कर्मचारी जिनके वेतन खाते एसबीआई में हैं, इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता कर्मचारियों के कल्याण पर केंद्रित है, खासकर ग्रुप सी जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। यह भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच एक देखभाल और रचनात्मक साझेदारी को दर्शाता है।