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Chandigarh News: ट्रक की टक्कर में टांग गंवाने वाले साइकिल सवार को 49 लाख 54 हजार रुपये मुआवजा
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चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने ट्रक की टक्कर में गंभीर रूप से घायल होकर एक टांग गंवाने वाले साइकिल सवार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने पीड़ित को 49 लाख 54 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित पंचकूला के एक निजी होटल में शेफ के रूप में कार्यरत था।
37 वर्षीय हीरा सिंह दो साल पहले सड़क हादसे का शिकार हुए थे। 14 अप्रैल 2023 को दोपहर करीब डेढ़ बजे वह पंचकूला के सेक्टर-4 और 12 की ट्रैफिक लाइट के पास होटल से काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद हीरा सिंह सड़क पर गिर पड़े और ट्रक उन्हें कुछ दूरी तक घसीटता ले गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए पीजीआई ले जाया गया, जहां जांच में दोनों टांगों में गंभीर फ्रैक्चर पाया गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों को उनकी एक टांग काटनी पड़ी, जिससे वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए।
पीड़ित के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हीरा सिंह की मासिक आय लगभग 25 हजार रुपये थी और शेफ का काम लंबे समय तक खड़े रहकर करना पड़ता है जो अब एक टांग के बिना संभव नहीं है। दूसरी ओर, आरोपी पक्ष ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने हादसे के लिए ट्रक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और ट्रक चालक छोटे लाल, ट्रक मालिक आरएन कॉन्ट्रैक्टर्स और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजा अदा करने के आदेश दिए।
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37 वर्षीय हीरा सिंह दो साल पहले सड़क हादसे का शिकार हुए थे। 14 अप्रैल 2023 को दोपहर करीब डेढ़ बजे वह पंचकूला के सेक्टर-4 और 12 की ट्रैफिक लाइट के पास होटल से काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद हीरा सिंह सड़क पर गिर पड़े और ट्रक उन्हें कुछ दूरी तक घसीटता ले गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए पीजीआई ले जाया गया, जहां जांच में दोनों टांगों में गंभीर फ्रैक्चर पाया गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों को उनकी एक टांग काटनी पड़ी, जिससे वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए।
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पीड़ित के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हीरा सिंह की मासिक आय लगभग 25 हजार रुपये थी और शेफ का काम लंबे समय तक खड़े रहकर करना पड़ता है जो अब एक टांग के बिना संभव नहीं है। दूसरी ओर, आरोपी पक्ष ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने हादसे के लिए ट्रक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और ट्रक चालक छोटे लाल, ट्रक मालिक आरएन कॉन्ट्रैक्टर्स और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजा अदा करने के आदेश दिए।