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Chandigarh News: नियमों के खिलाफ सरकारी आवास में रहने पर एचपीएस पर कार्रवाई

Tue, 11 Jun 2024 10:22 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jun 2024 10:22 PM IST
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Action against HPS for staying in government accommodation against rules.
39.20 लाख किराये का नोटिस, 25 हजार रुपये वेतन से काटे
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चंडीगढ़। नियमों के खिलाफ सरकारी आवासों में रहे अधिकारियों की शिकायत पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई। एचपीएस अधिकारी और फरीदाबाद मुख्यालय में एसीपी पद पर तैनात अमन यादव को फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ने 39.20 लाख जुर्माना किराये का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने पर एचपीएस अधिकारी ने एक लाख रुपये जमा करा दिए हैं, जबकि मई माह में उनके वेतन से 25 हजार रुपये काटे गए हैं।

गौर हो कि आईजी वाई पूरन कुमार ने सरकारी आवास लेने के मामले में अधिकारियों की ओर से नियमों की उल्लंघना किए जाने की शिकायत दे रखी है। इसके बाद डीजीपी ने इस मामले में सभी जिलों के एसपी से रिपोर्ट तलब की थी। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि एचपीएस अधिकारी ने गुरुग्राम के सुशांत लोक के फ्लैट नंबर 401 में 3 अक्तूबर 2022 से 30 जून 2023 तक ओवर स्टे किया है और अभी तक यह खाली नहीं किया है। इसके लिए उन पर पीनल रेंट (जुर्माना किराया) लगाया है। पहले यह किराया 21.30 लाख बनता था और अब नये सिरे से चार्ज करके यह किराया 39.20 लाख रुपये बनता है।
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