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Haryana: पूर्व CM ओमप्रकाश चौटाला को एचसीएस भर्ती में विजिलेंस की क्लीनचिट, DGP ने हाईकोर्ट में सौंपा हलफनामा
Tue, 28 Feb 2023 07:52 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 28 Feb 2023 07:52 PM IST
सार
हरियाणा की 2001 व 2004 की विवादित भर्ती में नामजद हुए ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा के डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा हाईकोर्ट में सौंपे गए हलफनामे से बड़ी राहत मिल गई है।
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पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला।
- फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)
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विस्तार
हरियाणा लोक सेवा आयोग की 2001 व 2004 की विवादित भर्ती में अभी तक की गई जांच में विजिलेंस ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को क्लीनचिट दी है। विजिलेंस की जांच में अभी तक उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई है। यह जानकारी हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने माननीयों पर लंबित मामलों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान मामले में हलफनामे के माध्यम से हाईकोर्ट को दी है।
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हरियाणा की 2001 व 2004 की विवादित भर्ती में नामजद हुए ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा के डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा हाईकोर्ट में सौंपे गए हलफनामे से बड़ी राहत मिल गई है। अग्रवाल ने अपने हलफनामे में हाईकोर्ट को बतया कि इस भर्ती से जुड़े विवाद की जांच विजिलेंस कर रही है और एचपीएससी ने आरोपियों अधिकारियों पर केस चलाने के लिए 13 फरवरी को आवश्यक मंजूरियां भी दे दी हैं। हालांकि अभी तक की जांच में डायरेक्टर विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की भूमिका कहीं भी सामने नहीं आई है। इस मामले में भर्ती में अनियमित्ताओं का आरोप लगा था।
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बाकी माननीयों पर भी मामले लंबित
सीएलयू के नाम पर रिश्वत मामले में माननीयों पर लंबित आपराधिक मामलों के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि हरयिाणा के पांच पूर्व विधयाक जिनमें एक पूर्व मंत्री व दो पूर्व सीपीएस के नाम शामिल हैं। वह अपनी आवाज के नमूने देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। इनके आवाज के नमूने के अभाव में अभी तक जांच लंबित पड़ी है। राम किशन फौजी, राव नरेंद्र सिंह, राम निवास घोरेला, जरनैल सिंह व नरेश सेलवल कोर्ट के आदेश के बावजूद विजिलेंस का आवाज के नमूने नहीं दे रहे हैं।
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माननीयों पर लंबित मामलों पर हाईकोर्ट ने लिया है संज्ञान
देशभर मे पूर्व व वर्तमान विधायकों व सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी हाईकोर्ट को इन मामलों के निपटारे में तेजी लाने का प्रयास करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुसार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सुनवाई आरंभ की थी। हरियाणा व पंजाब के डीजीपी को तलब कर इस पर जवाब मांगा था। हरियाणा की ओर से डीजीपी ने पेश होकर इस संदर्भ में जानकारी दी है।