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भाटापारा: हटरी बाजार में बछड़े को चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, इमरान कुरैशी ने कबूला जुर्म
Fri, 14 Nov 2025 01:44 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा
Published by: Digvijay Singh
Updated Fri, 14 Nov 2025 01:44 PM IST
सार
हटरी बाजार भाटापारा में 13 नवंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे एक व्यक्ति द्वारा बछड़े को चाकू से घायल कर दिया गया। सूचना मिलते ही गौसेवकों की मदद से बछड़े का प्राथमिक उपचार कराया गया और उसे सुरक्षित रूप से गौशाला में शिफ्ट किया गया।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हटरी बाजार भाटापारा में 13 नवंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे एक व्यक्ति द्वारा बछड़े को चाकू से घायल कर दिया गया। सूचना मिलते ही गौसेवकों की मदद से बछड़े का प्राथमिक उपचार कराया गया और उसे सुरक्षित रूप से गौशाला में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 625/2025 धारा 325 बीएनएस एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया।
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थाना भाटापारा शहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के मात्र 10 घंटे के भीतर आरोपी इमरान कुरैशी (उम्र 29 वर्ष), निवासी हटरी बाजार सदर बाजार भाटापारा को हिरासत में ले लिया। घटना में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर रही है और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।
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बछड़े की स्थिति वर्तमान में सामान्य बताई गई है तथा उसका लगातार इलाज और मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने यह कृत्य शराब के नशे में किया।
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