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Bhatapara: कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, एक साल तक जिले में प्रवेश पर रोक

अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 21 May 2025 08:15 PM IST
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सार

भाटापारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

Collector banished two habitual criminals from the district barred them from  entering the district for one ye
अपराधियों को किया जिला बदर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

भाटापारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस प्रशासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर थाना भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी सागर धीवर पिता संतोष धीवर एवं थाना कसडोल के पुलिस चौकी सोनाखान अंतर्गत ग्राम महकम निवासी रामजी सागर पिता केजूराम सागर को जिला बदर किया गया है।
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जिला बदर के आदेश के तहत दोनों अपराधियों को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले सहित सीमावर्ती जिले — बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ — की सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर की इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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