{"_id":"682de5c83062137e39019cf5","slug":"collector-banished-two-habitual-criminals-from-the-district-barred-them-from-entering-the-district-for-one-ye-2025-05-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhatapara: कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, एक साल तक जिले में प्रवेश पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhatapara: कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, एक साल तक जिले में प्रवेश पर रोक
Wed, 21 May 2025 08:15 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 21 May 2025 08:15 PM IST
सार
भाटापारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
अपराधियों को किया जिला बदर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
भाटापारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है।
विज्ञापन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस प्रशासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर थाना भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी सागर धीवर पिता संतोष धीवर एवं थाना कसडोल के पुलिस चौकी सोनाखान अंतर्गत ग्राम महकम निवासी रामजी सागर पिता केजूराम सागर को जिला बदर किया गया है।
विज्ञापन
जिला बदर के आदेश के तहत दोनों अपराधियों को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले सहित सीमावर्ती जिले — बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ — की सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
कलेक्टर की इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।