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भाटापारा: अब जागा जिला प्रशासन, पर अब तक नहीं पता चला कि जिले में कितने पाकिस्तानी नागरिक
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 05 May 2025 09:25 PM IST
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सार
प्रशासन की इस सक्रियता से उम्मीद की जा रही है कि जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की वास्तविक संख्या सामने आएगी और उनके दस्तावेजों का सत्यापन प्रभावी रूप से हो सकेगा।
छत्तीसगढ़ पुलिस
- फोटो : X @CG_cyberpolice
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विस्तार
25 अप्रैल से लगातार प्रकाशित खबरों का असर अब दिखने लगा है। प्रशासन सक्रिय हुआ है, लेकिन आज भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) पर निवासरत हैं।
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सरकार की नई पहल के तहत अब सभी पाकिस्तानी नागरिकों को, जो दीर्घ निवास वृद्धि आवेदन पत्र के आधार पर भारत में रह रहे हैं, 10 मई से 10 जुलाई 2025 के बीच ई-एफआरआरओ पोर्टल (https://indian.frro.gov.in) पर नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक इस अवधि में आवेदन करने से चूकता है, तो उसका दीर्घकालिक वीजा स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन की प्रति संबंधित पुलिस कार्यालय बलौदाबाजार में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है। यह आदेश भारत सरकार गृह मंत्रालय, विदेशी-01 प्रभाग के आदेश क्रमांक 25022/28/2025-F.1 दिनांक 28 अप्रैल 2025 के तहत जारी किया गया है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(1) के अंतर्गत यह निर्देश प्रभावी होगा।
जरूरी दस्तावेज:
दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति
पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो (सफेद पृष्ठभूमि सहित)
वर्तमान पते की प्रमाणित प्रति
व्यवसाय एवं धर्म का विवरण
यदि भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन किया गया है तो उसकी प्रति भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। प्रशासन की इस सक्रियता से उम्मीद की जा रही है कि जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की वास्तविक संख्या सामने आएगी और उनके दस्तावेजों का सत्यापन प्रभावी रूप से हो सकेगा।