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Chhattisgarh: नशे के खिलाफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की पहली कार्रवाई, दो आरोपियों को भेजा जेल
Thu, 12 Sep 2024 11:01 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा बलौदा बाजार
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा बलौदा बाजार
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 12 Sep 2024 11:01 PM IST
सार
रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे के निर्देश के बाद बालौद बाजार पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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दो आरोपियों को भेजा जेल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बलोदा बाजार जिला पुलिस ने रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे के निर्देश के बाद पीआईटीएनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपी एजाज खान और ज्वाला प्रसाद को तीन महीने की जेल भेजने का आदेश दिया है।
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दोनों आरोपियों के विरुद्ध पीआईटीएनडीपीएस प्रीवेंटिव डिटेंशन इन एनडीपीएस 1988 के तहत जिला बलौदा बाजार पुलिस द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर महादेव कावरे आयुक्त रायपुर संभाग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आदेश पारित किया।
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आदेश पारित होने के बाद दोनों आरोपियों को उप जेल बलौदा बाजार में जेल भेज दिया गया है। नशीले पदार्थ, टैबलेट, नशीले इंजेक्शन आदि की तस्करी एवं बिक्री के अवैध व्यापार में शामिल आरोपियों को पीआईटीएनडीपीएस एक्ट के तहत आयुक्त न्यायालय द्वारा निवारक निरोध आदेश प्रथम बार जारी किया गया है।
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आरोपियों के नाम
1. ज्वाला चतुर्वेदी
2. एजाज खान