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Baloda Bazar: नेशनल लोक अदालत का आयोजन, प्रधान जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने किया शुभारंभ

Sat, 14 Dec 2024 02:41 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बलौदाबाजार
अमर उजाला नेटवर्क, बलौदाबाजार Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 14 Dec 2024 02:41 PM IST
सार

जिला बलौदा बाजार भाटापारा में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10.30 बजे अब्दुल जाहिद कुरैशी, प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदा बाजार के द्वारा किया गया।

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National Lok Adalat organized inaugurated by Chief District Judge Abdul Zahid Qureshi in Baloda Bazar
नेशनल लोक अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला बलौदा बाजार भाटापारा में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10.30 बजे अब्दुल जाहिद कुरैशी, प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदा बाजार के द्वारा किया गया। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण,मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, 138 चेक अनादरण से संबंधित प्रकरण, विद्युत प्रकरण आदि की सुनवाई की जाएगी।

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यह वर्ष 2024 की चतुर्थ एवं अंतिम लोक अदालत है। लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी  राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। 
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मुख्य न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने बताया कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

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