Balodabazar Bhatapara: शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, 23 चालकों पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
बलौदाबाजार भाटापारा में पुलिस की कार्रवाई में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 22 प्रकरण में अर्थदंड से किया गया दंडित।
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बलौदाबाजार भाटापारा में पुलिस की कार्रवाई में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 22 प्रकरण में पृथक पृथक ₹10,000-10,000 एवं 01 प्रकरण में ₹15,000 अर्थदंड से किया गया दंडित जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर कार्यवाही करने हेतु ऑपरेशन विश्वास के तहत यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। चेकिंग अभियान में यातायात शाखा बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, कसडोल एवं थाना गिधपुरी में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 23 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा इन सभी 23 प्रकरणों में चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन जप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 22 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 एवं 01 वाहन चालक को ₹15,000 अर्थदंड का आदेश दिया गया।
इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की कार्यवाही में न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 23 वाहन चालकों को कुल ₹2,35,000 (दो लाख पैंतीस हजार रूपये) का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। पुलिस कहना है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।