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Bilaspur: निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, छात्रा की याचिका पर सभी कॉलेजों को नोटिस

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 16 Sep 2025 06:19 PM IST
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सार

छत्तीसगढ़ के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्रहित से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि ईडब्ल्यूएस कैटगरी से जुड़ी एक मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

High court strict on arbitrariness of private medical college notice to all colleges on student petition in CG
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

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छत्तीसगढ़ के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्रहित से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि ईडब्ल्यूएस कैटगरी से जुड़ी एक मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कॉलेज के ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल का उपयोग ना करने के बावजूद उससे प्रबंधन द्वारा लाखों रुपए वसूलने का दवाब बनाया जा रहा है।

याचिका में कॉलेज फीस रेग्युरेट्री नियम का पालन नहीं करने की बात कही गई है। आज इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेशभर के निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस के डीबी में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तमाम मेडिकल कॉलेजों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है ।

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