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GPM: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 18 Feb 2026 05:46 PM IST
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Accused sentenced to life imprisonment in murder case in GPM
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रारोड स्थित द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पड़ोसी की दिनदहाड़े हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी आनंद चौधरी उर्फ पप्पू (38 वर्ष) को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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घटना मरवाही थाना क्षेत्र के कटरा गांव स्थित ललमटियाटोला की है। मामला 2 अप्रैल 2025 का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी आनंद चौधरी को अपने पड़ोसी रामप्रसाद आयाम पर संदेह था कि वह उसकी पत्नी प्रमिला चौधरी से बातचीत करता है और उसके साथ घूमता है। बताया गया कि रामप्रसाद की पूर्व में दो शादियां हो चुकी थीं, लेकिन दोनों पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी थीं और वह गांव में अकेले रह रहा था।
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घटना के दिन आरोपी, उसकी पत्नी और रामप्रसाद महुआ बीनने गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी आनंद अपने घर से लोहे का धारदार टंगिया लेकर आया और रामप्रसाद की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से रामप्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई।

परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी घटना के बाद खून से सना टंगिया लेकर फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने सशक्त पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।

 

 

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