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Kabirdham: बिना अनुमति के बोर खनन, पंडरिया तहसील क्षेत्र में बोर वाहन जब्त

अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 16 Apr 2025 07:41 PM IST
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सार

गर्मी के मौसम में जिले में पेयजल संकट को देखते हुए कबीरधाम जिला प्रशासन द्वारा ठोस पहल की गई है। जिले में नए बोर खनन पर रोक लगा हुआ है। बिना अनुमति के बोर खनन नहीं कराया जा सकता है।

Bore mining without permission bore vehicle seized in Pandaria tehsil area in Kabirdham
पंडरिया तहसील क्षेत्र में बोर वाहन जब्त - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

गर्मी के मौसम में जिले में पेयजल संकट को देखते हुए कबीरधाम जिला प्रशासन द्वारा ठोस पहल की गई है। जिले में नए बोर खनन पर रोक लगा हुआ है। बिना अनुमति के बोर खनन नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ लोग बिना अनुमति के बोर खनन करा रहे है। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम ने एक कार्रवाई किया है। पंडरिया के नायब तहसीलदार संजय मोध्या द्वारा ग्राम केशलमारा में बिना अनुमति कराए जा रहे बोर खनन पर कार्रवाई की है। ग्रामीण निरंजन पिता राजेन्द्र द्वारा सिंचाई प्रयोजन के लिए खेत में बोर खनन कराया जा रहा था। 

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सूचना मिलते ही राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और बोर खनन कर रही वाहन क्रमांक KAOIM 7288 को जब्त कर थाना कुंडा को सुपुर्द कर दिया।पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर ने बताया कि इस तहत की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि गर्मी के मौसम में संभावित जलसंकट को देखते हुए कबीरधाम जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। 
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यह 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।जारी आदेश अनुसार उक्त अवधि में जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था नलकूप खनन नहीं कर सकेगी, चाहे वह पेयजल हो या अन्य किसी प्रयोजन के लिए।  केवल शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर पालिका कवर्धा व जिले के सभी नगर पंचायम को पेयजल प्रयोजन के लिए आंशिक छूट दी गई है, परंतु उन्हें भी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। जिले में नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

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