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Kabirdham: जिला कोर्ट का फैसला, एमपी के दो गांजा तस्कर को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थदंढ

अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 03 Feb 2025 07:24 PM IST
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सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एमपी के दो गांजा तस्कर को 10 साल की सजा व एक लाख रुपए का अर्थदंढ लगाया है। 

District court decision two ganja smuggler from MP sentenced to 10 years in prison and fined Rs 1 lakh in Kabi
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एमपी के दो गांजा तस्कर को 10 साल की सजा व एक लाख रुपए का अर्थदंढ लगाया है। यह फैसला जिला कोर्ट के न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पीठासीन अधिकारी योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मामला 6 अगस्त 2023 का है, तब कबीरधाम जिले के एमपी-सीजी बॉर्डर स्थित चिल्फी थाना पुलिस ने आरोपी सूरज नामदेव पिता महेश नामदेव, उम्र-39 वर्ष, निवासी ग्राम हरद स्टेशन के पास, थाना-भालूमाड़ा, जिला-अनुपपुर व नितेश कुमार तिवारी उर्फ नीलू पिता सुरेश तिवारी, उम्र 25 वर्ष, निवासी  ग्राम बदरा, पोस्ट व तहसील-कोतमा, थाना-भालूमाड़ा जिला-अनुपपुर (एमपी) को 84.530किलो गांजा परिवहन करते पकड़ा था। 

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ये कार से गांजा को एमपी की ओर ले जा रहे थे। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में चली सुनवाई बाद दोनों आरोपी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि नशे के इन कारोबारियों पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

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