Kabirdham: जिला कोर्ट का फैसला, एमपी के दो गांजा तस्कर को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थदंढ
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 03 Feb 2025 07:24 PM IST
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सार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एमपी के दो गांजा तस्कर को 10 साल की सजा व एक लाख रुपए का अर्थदंढ लगाया है।
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर
- फोटो : अमर उजाला