कबीरधाम: 76 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया तस्कर, कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सख्त सजा
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कबीरधाम जिला कोर्ट ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी के एक बड़े मामले में कड़ा संदेश देते हुए आरोपी को लंबी सजा सुनाई है। राजू सिंह ठाकुर (36 वर्ष), निवासी ग्राम तेहरा, थाना चंदप्पा, जिला हाथरस (उत्तरप्रदेश) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(c) के तहत दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला 29 जून 2023 की रात करीब 10 बजे की है, जब अंतर्राज्यीय पुलिस चेक पोस्ट थाना चिल्पी (NH-30) में जांच के दौरान पुलिस ने आईशर ट्रक (UP 80 T 4176) को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक के पीछे डाले में रखी दो सफेद बोरियों से खाखी टेप में लिपटे 15 पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 76.620 किलोग्राम गांजा मिला।बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट की टिप्पणी:नशा युवाओं का भविष्य छीन रहा
फैसले के दौरान न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नशे का अवैध कारोबार समाज के लिए घातक है। खासकर युवा व बच्चे इसकी गिरफ्त में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी न्यायसंगत नहीं है और नशा तस्करों पर सख्ती जरूरी है।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 1 वर्ष का कठोर कारावास अलग से भुगतना पड़ेगा।