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CG News: तीन साल पुराने गांजा तस्करी मामले में दोषी करार, मध्यप्रदेश निवासी को 12 साल की सजा

Sat, 25 Jul 2026 06:57 PM IST
कबीरधाम ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: कबीरधाम ब्यूरो Updated Sat, 25 Jul 2026 06:57 PM IST
सार

कवर्धा की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 77.310 किलो गांजा तस्करी मामले में मध्यप्रदेश के आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Madhya Pradesh resident convicted in three-year-old ganja smuggling case, sentenced to 12 years in prison
जिला कोर्ट ने यह फैसला दिया है

विस्तार

लगभग तीन वर्ष पुराने चर्चित गांजा तस्करी मामले में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) कवर्धा ने मध्यप्रदेश निवासी आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) योगिता विनय वासनिक ने 24 जुलाई को यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, 20 जुलाई 2023 को कुकदूर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद बोलेरो पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में गांजा मध्यप्रदेश की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन के डाले के नीचे बनाए गए विशेष चेंबर से खाकी टेप में पैक 80 पैकेटों में कुल 77.310 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
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मामले में पुलिस ने दीपक सिंह लोधी (30), निवासी मगरौड, थाना सनोधा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद 1 जनवरी 2024 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। आरोप तय होने के बाद मामले में साक्ष्य और गवाहों की सुनवाई हुई।
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सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि पुलिस ने तलाशी, जब्ती और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया है तथा बरामदगी के साक्ष्य विश्वसनीय हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और उससे जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। इसी आधार पर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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