Kabirdham: दो प्रकरण में 32 लाख रुप की शराब जब्त, तीन आरोपी पकड़े गए, एमपी से सीजी ला रहे थे
आज शनिवार को कबीरधाम पुलिस ने दो अलग अलग मामले से 32 लाख रुपए के अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस ने तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग शराब को एमपी से सीजी ला रहे थे।
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आज शनिवार को कबीरधाम पुलिस ने दो अलग अलग मामले से 32 लाख रुपए के अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस ने तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग शराब को एमपी से सीजी ला रहे थे,जिसे राज्य में हो रहे पंचायत व निकाय चुनाव में मतदाता को बांटना था।पहला मामला की कार्रवाई कुकदूर थाना पुलिस ने किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक जेएल शांडिल्य ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो वाहन क्रमांक CG 10 P 6651 के माध्यम से मध्यप्रदेश में निर्मित अवैध देसी शराब को तिनगड्डा-तेलियापानी लेदरा घाट के रास्ते छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है। मौके पर नाकाबंदी की।कुछ समय पश्चात तेज रफ्तार से आती हुई संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन को भगाने की कोशिश करने लगा।
टीम द्वारा सूझबूझ व घेराबंदी कर वाहन को रोककर चालक को हिरासत में लिया गया।पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम पियूष कुमार पिता चंदूलाल महोबे (उम्र 22 वर्ष), निवासी करौंदाटोला खाती, थाना अमरकंटक, जिला अनुपपुर (एमपी) बताया। उसने स्वीकार किया कि सोनू (निवासी गोपालपुर, थाना बजाग, एमपी ने उसे यह 40 पेटी शराब दी थी। परिवहन के लिए 15 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें मध्यप्रदेश निर्मित 40 पेटी देसी प्लेन शराब पाई गई, जिसके संबंध में चालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर ही विधिसंगत कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।इस कार्रवाई में 40 पेटी शराब (अनुमानित कीमत 2 लाख) व बोलेरो वाहन (अनुमानित कीमत 4 लाख), कुल जब्ती 6 लाख की गई है।
इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई चिल्फी थाना पुलिस ने की है। चिल्फी थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर ने बताया कि एक कंटेनर ट्रक से 500 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए व वाहन की कीमत 20 लाख, कुल जब्ती 50 लाख रुपए को जब्त किया गया है। आरोपी का नाम शकील खान पिता सकुर खान उम्र 56 निवासी व शेख रऊफ पिता शेख नासिर उम्र 55 दोनों निवासी जिला खंडवा (एमपी) है। इन दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।