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महतारी वंदन योजना: छत्तीसगढ़ में 69.26 लाख हितग्राहियों के आधार दर्ज, 4.18 लाख का ई-केवायसी शेष
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 26 Nov 2025 07:39 PM IST
सार
विभाग के अनुसार अब लगभग 4 लाख 18 हजार 631 हितग्राहियों का ही ई-केवायसी शेष है। ये हितग्राही प्रदेश के सभी 33 जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में संचालित महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के ई-केवायसी की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में योजना पोर्टल में कुल 69 लाख 26 हजार 466 पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड/नंबर दर्ज हैं। इनमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा ई-केवायसी किए गए ऐसे हितग्राही, जो महतारी वंदन योजना के कॉमन हितग्राही हैं, उन्हें शासन द्वारा ई-केवायसी पूर्ण मानते हुए शामिल किया गया है।
विभाग के अनुसार अब लगभग 4 लाख 18 हजार 631 हितग्राहियों का ही ई-केवायसी शेष है। ये हितग्राही प्रदेश के सभी 33 जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत हैं। अगली किश्त के भुगतान से पूर्व इन सभी चयनित हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
गत पांच नवंबर 2025 से प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड में व्हीएलई के माध्यम से ई-केवायसी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। हितग्राहियों को प्रक्रिया के दौरान केवल अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। शेष सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी पूरा कर लिया जाएगा, ताकि योजना की आगामी किश्तों का भुगतान निर्बाध रूप से किया जा सके और किसी भी हितग्राही को लाभ से वंचित न होना पड़े।
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विभाग के अनुसार अब लगभग 4 लाख 18 हजार 631 हितग्राहियों का ही ई-केवायसी शेष है। ये हितग्राही प्रदेश के सभी 33 जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत हैं। अगली किश्त के भुगतान से पूर्व इन सभी चयनित हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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गत पांच नवंबर 2025 से प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड में व्हीएलई के माध्यम से ई-केवायसी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। हितग्राहियों को प्रक्रिया के दौरान केवल अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। शेष सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी पूरा कर लिया जाएगा, ताकि योजना की आगामी किश्तों का भुगतान निर्बाध रूप से किया जा सके और किसी भी हितग्राही को लाभ से वंचित न होना पड़े।