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Raigarh: सीने में धारदार टांगी मारकर ग्रामीण की हत्या, ईट का पैसा नहीं देने पर विवाद, आरोपी को आजीवन कारावास

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 31 May 2026 04:29 PM IST
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सार

रायगढ़ जिले में ईट का पैसा नही देने की मामूली बात पर सीने में धारदार टांगी मारकर ग्रामीण की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

Villager Murdered After Being Struck in the Chest with a Sharp Axe Dispute Over Unpaid Dues for Bricks Accuse
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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विस्तार

रायगढ़ जिले में ईट का पैसा नही देने की मामूली बात पर सीने में धारदार टांगी मारकर ग्रामीण की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि ग्राम चिंगारी दर्रापारा निवासी अभियुक्त श्रवण कलंगा ने मृतक जेठूराम कलंगा से ईट का पैसा ना देने की मामूली बात पर उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई ने हुलेश कलंगा ने लैलूंगा थाना में सूचना देते हुए बताया कि 25 अपै्रल 2021 को अभियुक्त श्रवण कलंगा मृतक जेठूराम के घर बार-बार आना-जाना कर रहा था और पैसा मांग रहा था।



मृतक जेठूराम के द्वारा यह कहा गया कि उसे पैसा बाद में दे देगा किंतु अभियुक्त श्रवण कुमार कलंगा पैसे लेने पर अड़ा था। शाम 7ः30 बजे जेठूराम और श्रवण कुमार कलंगा के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद पैसे नही देने की बात को लेकर श्रवण कुमार कलंगा आक्रोशित होकर धारदार टांगी से मृतक के सीने में प्राण घातक हमला कर दिया जिससे जेठूराम मौके पर गिरकर छटपटाने लगा। परिजन घायल को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे इसी बीच उसकी मौत हो गई।
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मृतक के भाई हुलेश कलंगा की रिपोर्ट के बाद लैलूंगा पुलिस श्रवण कुमार कलंगा के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए आरोपी श्रवण कुमार कलंगा को गिरफ्तार करके घरघोड़ा न्यायालय में पेश किया गया।
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अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी श्रवण कुमार कलंगा को जेठूराम कलंगा की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 1 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। साथ ही मृतक के परिजनों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रूपये क्षतिपूर्ति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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