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Raigarh: जमीन बिक्री को लेकर विवाद, बड़े ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 18 Apr 2026 08:26 PM IST
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सार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जमीन बिक्री की बात को लेकर हुए विवाद के बाद बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई के गले में धारदार टांगी मारकर हत्या कर दी। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
 

Dispute over Land Sale Elder Brother Murders Younger Brother Accused Sentenced to Life Imprisonment in Raigar
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
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विस्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जमीन बिक्री की बात को लेकर हुए विवाद के बाद बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई के गले में धारदार टांगी मारकर हत्या कर दी। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि तमनार थाने में मृतक के पुत्र प्रेमसाय राठिया ने सूचना देते हुए बताया कि 20 जनवरी 2021 की दोपहर वह काम करने बाहर गया था। इस दौरान घर में उसके पिता मृतक मनबोध राठिया, भतीजा हेम कुमार एवं अवन्ति राठिया थे। इसी आरोपी सोनसाय राठिया और मनबोध राठिया के बीच जमीन बिक्री की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद ने इस कदर तूल पकड़ लिया की आरोपी सगे बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई मनबोध राठिया के गले पर धारदार टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में मौके पर ही मनबोध राठिया की मौत हो गई।
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प्रार्थी की रिपोर्ट के बाद तमनार थाना के तत्कालीन उप निरीक्षक चक्र सुदर्शन जायसवाल ने सभी सबूतो को जुटाकर आरोपी सोनसाय राठिया को धारा 302 के तहत गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। साथ ही माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 100000 रूपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की है। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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