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Raigarh: देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक महिला समेत तीन गिरफ्तार, पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
Published by: रायगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 01:39 PM IST
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सार
रायगढ़ जिला मुख्यालय में बीती रात रायगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला दलाल समेत दो ग्राहकों को गिरफ्तार किया है।
महिला समेत तीन गिरफ्तार
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायगढ़ जिला मुख्यालय में बीती रात रायगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला दलाल समेत दो ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला चक्रधरनगर थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटे अतरमुड़ा साईं मंगलम रोड स्थित किराये के मकान में महिला गुंजन चौहान के द्वारा अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर बीती रात पुलिस टीम ने एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा गया। पाइंटर के द्वारा निर्धारित संकेत मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मकान में दबिश दी।
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पुलिस की छापेमारी के दौरान मकान के बाहर दरवाजे के पास बैठी महिला अपना नाम गुजन , 36 साल होना बताया, मकान के एक कमरे में एक महिला एवं एक पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले। पूछताछ में पुरुष ने अपना नाम नेहरू चौहान, उम्र 37 वर्ष बताया। वहीं दूसरे कमरे में दो महिलाओं के साथ एक अन्य पुरुष मीर रविउल, उम्र 34 वर्ष, मिला। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कुल तीन युवतियों को पकड़ा गया तथा महिला दलाल सहित दो पुरुषों को गिरफ्तार किया गया।
किराए के मकान में देह व्यापार
संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस स्टाफ के द्वारा कमरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई तथा महिला दलाल के कब्जे से पाइंटर द्वारा दिए गए 2 हजार 500 नगद भी जब्त किए गए। पूछताछ में महिला दलाल ने उक्त मकान को किराये पर लेकर देह व्यापार संचालित करना स्वीकार किया।
तीन के खिलाफ हुआ एफआईआर
चक्रधरनगर थाना में महिला दलाल गुंजन चौहान एवं आरोपी नेहरू चौहान तथा मीर रविउल के खिलाफ धारा 3, 4 एवं 5 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
1.गुजन चौहान पति स्व० टिकाराम चौहान
2.नेहरू चौहान पिता सीताराम चौहान
3.मीर रविउल पिता मीर ईमाम