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Raigarh : तालाब नहाने गई नाबालिग से बनाया संबंध, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, अर्थदण्ड भी लगाया

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 20 Feb 2026 06:51 PM IST
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सार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तालाब नहाने गई नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर जबरन संबंध बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
 

accused was sentenced to 20 years in prison and fined for having relations with a minor who had gone to a pon
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तालाब नहाने गई नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर जबरन संबंध बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

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मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता के परिजनों ने पुसौर थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 14 सितंबर 2024 को गांव के तालाब में नहाने गई थी जहां गणेश उरांव 20 साल, ने तालाब के पास उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जिसके बाद पीडिता ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
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इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो के विद्वान न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गणेश उरांव 20 साल निवासी सोडेकेला को 20 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नही करने पर अलग से चार माह का कारावास भुगताने को भी कहा गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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