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Raipur News: छत्तीसगढ़ में दो सड़कों के लिए 95.36 करोड़ मंजूर; साव ने कहा- गुणवत्ता में बरती कोताही तो होगी कार्रवाई
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छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव
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छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के दुर्ग जिले में दो सड़कों के लिए 95 करोड़ 36 लाख 40 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से कुल 10.3 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में पुलगांव मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग में 5.26 किमी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 30 करोड़ 20 लाख 91 हजार रुपए मंजूर किए हैं। नंदनी रोड से अंवति बाई चौक तक 5.03 किमी केनाल रोड के लिए भी विभाग द्वारा 65 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है।
कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।
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उप मुख्यमंत्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में पुलगांव मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग में 5.26 किमी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 30 करोड़ 20 लाख 91 हजार रुपए मंजूर किए हैं। नंदनी रोड से अंवति बाई चौक तक 5.03 किमी केनाल रोड के लिए भी विभाग द्वारा 65 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है।
कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।