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Raipur News: रायपुर में नशे के कारोबार पर सख्ती, आरोपी को 3 माह के लिए जेल में किया गया निरुद्ध

अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी Published by: अमन कोशले Updated Thu, 09 Apr 2026 12:51 PM IST
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सार

रायपुर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। सिटी कोतवाली पुलिस की पहल पर एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध करते हुए केंद्रीय जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है।
 

Strict action against drug trafficking in Raipur, accused imprisoned for 3 months
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

रायपुर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। सिटी कोतवाली पुलिस की पहल पर एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध करते हुए केंद्रीय जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है।
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मिली जानकारी के अनुसार, मोहम्मद जियाउल उर्फ जाजल (32 वर्ष), निवासी कालीबाड़ी क्षेत्र, लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाया गया था। इस आधार पर उसके खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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मामले की सुनवाई के बाद रायपुर संभाग के आयुक्त एवं निरुद्धकर्ता अधिकारी ने 8 अप्रैल 2026 को आदेश जारी करते हुए आरोपी को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध करने के निर्देश दिए।

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
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