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Dehradun: सोसायटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन के लिए 50 % सहमति जरूरी, महिला ने दायर की थी अपील
Fri, 26 Jun 2026 01:56 PM IST
Renu Saklani
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Renu Saklani
Updated Fri, 26 Jun 2026 01:56 PM IST
सार
सोसायटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन के लिए एक महिला ने अपील दायर की थी। मामले लोकपाल ने स्पष्ट किया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों और सरकार की अधिसूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
सोसायटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन लेने के लिए उस सोसायटी के 50 प्रतिशत निवासियों की सहमति जरूरी है। उत्तराखंड विद्युत लोकपाल ने नियामक आयोग के निर्देशों को आधार बनाते हुए यह फैसला दिया।
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वहीं, दूसरे मामले में उपभोक्ता से रिकवरी के आदेश जारी किए। देहरादून के वसंत विहार स्थित पैसिफिक एस्टेट की निवासी महिला ने अपने फ्लैट के लिए अलग बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर अपील दायर की थी। उनका तर्क था कि वे स्वतंत्र रूप से कनेक्शन पाने की हकदार हैं।
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लोकपाल डीपी गैरोला ने मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश को बरकरार रखा। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों और सरकार की अधिसूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत, व्यक्तिगत कनेक्शन पर तभी विचार किया जा सकता है जब सोसायटी के निवासियों की निर्धारित सहमति प्रक्रिया पूरी हो। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि बिना इन शर्तों के व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।