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Uttarakhand: भर्ती अर्हता पूरी न करने वाले 69 शिक्षक बर्खास्त विभाग ने कहा-कोर्ट के आदेश के बाद की कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 02 May 2026 10:50 PM IST
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सार

भर्ती अर्हता पूरी न करने वाले 69 शिक्षक बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। इसमें रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी समेत कई जिले के शिक्षक शामिल हैं।

Uttarakhadn News 69 teachers dismissed for not meeting recruitment eligibility
शिक्षक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता पूरी न करने वाले 69 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अपर शिक्षा निदेशक केएस रावत के मुताबिक कोर्ट के एक आदेश के बाद विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। बर्खास्त होने वाले शिक्षक विभिन्न जिलों के हैं।

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अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक शिक्षक भर्ती का मामला वर्ष 2018-19 का है। उस दौरान शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में यह व्यवस्था थी कि प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी बीएड होना चाहिए। जिसके स्नातक में 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। भर्ती के दौरान विभाग ने अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षकों के आवेदन रद्द कर दिए थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे। तब कोर्ट ने इनके प्रकरण में आदेश किया था कि शिक्षा विभाग इनके आवेदन को लेते हुए इनकी नियुक्ति को कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखे।

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अपर शिक्षा निदेशक ने बताया कि हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला दे चुका है। जिसके बाद अर्हता पूरी न करने वाले इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसमें 10 शिक्षक रुद्रप्रयाग जिले के हैं। जबकि अन्य शिक्षक ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी जिले के हैं।

शिक्षकों को जनगणना डयूटी से हटाया

जिन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उन्हें जनगणना डयूटी से भी हटा दिया गया है। बताया गया है कि इनमें से कई शिक्षकों की जनगणना डयूटी लगी थी। विभाग से सेवा समाप्त होने के बाद उनकी जनगणना डयूटी भी हटा दी गई है।

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उस दौरान रुद्रप्रयाग जिले में इस तरह के 15 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। इसमें से पांच शिक्षकों ने बाद में पदभार ग्रहण नहीं किया। जबकि अन्य सेवा में आ गए थे। जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। -अजय चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, रुद्रप्रयाग

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