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Sonam Wangchuk: केजरीवाल कल जंतर-मंतर पर वांगचुक से मिलेंगे, AAP ने लोगों से भी प्रदर्शन में शामिल होने को कहा

Wed, 15 Jul 2026 04:21 PM IST
Akash Dubey पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Wed, 15 Jul 2026 04:21 PM IST
सार

अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलेंगे। वांगचुक 17 दिनों से परीक्षा अनियमितताओं व युवाओं के लिए पारदर्शी व्यवस्था हेतु भूख हड़ताल पर हैं।

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AAP s Sanjeev Jha says Arvind Kejriwal to meet Wangchuk on July 16
अरविंद केजरीवाल - फोटो : एएनआई

विस्तार

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे। पार्टी विधायक संजीव झा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने लोगों से कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया।

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झा ने बताया कि यह प्रदर्शन देश के युवाओं के लिए पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। इसका लक्ष्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा किया। झा ने कहा कि वांगचुक 17 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वह किसी निजी हित के लिए नहीं, बल्कि युवा लोगों के भविष्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर है।

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आप नेता ने सोनम वांगचुक को एक समर्पित समाज कार्यकर्ता बताया। उन्होंने अपना जीवन समाज को समर्पित किया है। लद्दाख में जल संरक्षण और सतत पर्वतीय विकास के क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप नेता ने कहा कि लंबे उपवास के कारण कार्यकर्ता का स्वास्थ्य बिगड़ गया है।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीती 28 जून से आमरण अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक द्वारा की जा रही भूख हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। 

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 दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कल तक जवाब देने को कहा है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खण्डपीठ सुनवाई कर रही थी।
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