Delhi: स्कूल जाते वक्त दम तोड़ने वाले पांच साल के बच्चे के परिजनों को 29 लाख का मुआवजा, बीमा कंपनी को निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 03 Apr 2026 03:21 AM IST
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सार
द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने बच्चे के माता-पिता को 29 लाख 1 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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- फोटो : अमर उजाला