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Delhi: स्कूल जाते वक्त दम तोड़ने वाले पांच साल के बच्चे के परिजनों को 29 लाख का मुआवजा, बीमा कंपनी को निर्देश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 03 Apr 2026 03:21 AM IST
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सार

द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने बच्चे के माता-पिता को 29 लाख 1 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Compensation of 29 Lakhs Awarded to Family of Five-Year-Old Child Who Died While on the Way to School
demo - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 साल के मासूम रोहन गौतम के परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने बच्चे के माता-पिता को 29 लाख 1 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पिता की गवाही से साबित होता है कि दुर्घटना लापरवाही से वाहन चलाने से हुई। 

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कोर्ट ने मुआवजे की राशि तय करते समय बच्चे की संभावित आय को ध्यान में रखा। इसमें भविष्य की संभावनाओं को जोड़ते हुए 29 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया। यह राशि बच्चे के माता-पिता को दी जाएगी। ट्रक का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास था। कंपनी ने पहले भुगतान से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट ने मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि कंपनी यह राशि ट्रक चालक से वसूल सकती है।

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