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दिल्ली आश्रम कांड: 1077 पन्नों की चार्जशीट... 43 गवाह, चैतन्यानंद के खिलाफ आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:49 AM IST
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सार
पटियाला हाउस कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेश कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया।
चैतन्यानंद सरस्वती (फाइल फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
पटियाला हाउस कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेश कुमार ने आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों में से एक धारा पर पुलिस से सफाई मांगी थी, जिसे अतिरिक्त लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया।
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उन्होंने बताया कि अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सरस्वती ने एक एएसआई पर उनके ऊपर हाथ उठाने का आरोप लगाया। वह तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।
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ऐसे में अदालत ने सुनवाई 29 नवंबर के लिए तय की। मामले में आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती समेत पांच को आरोपी बनाया गया है। साथ ही, 1077 पन्नों की चार्जशीट में 43 गवाह हैं। सरस्वती पर एक निजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 17 फीमेल स्टूडेंट के यौन उत्पीड़न का आरोप है।