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Faridabad News: फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध
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रबी सीजन 2025-26 तक प्रभावी रहेगा आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त अखिल पिलानी, द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला नूंह में फसल अवशेष (पराली/स्टबल/भूसा) जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश रबी सीजन 2025-26 की कटाई अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रबी सीजन के दौरान जिले में गेहूं के अवशेष जलाने की संभावना है, जिससे पर्यावरण, वायु गुणवत्ता तथा आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। फसल अवशेष जलाना प्रचलित कानूनों के तहत दंडनीय अपराध भी है। जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा सभी थाना प्रभारियों को आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई एवं दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे। जिला जनसंपर्क अधिकारी, नूंह को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार पारंपरिक घोषणाओं, स्थानीय समाचार पत्रों, सार्वजनिक स्थलों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को इसकी जानकारी मिल सके। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल अवशेष जलाने से बचें तथा वैकल्पिक प्रबंधन उपाय अपनाकर प्रशासन का सहयोग करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त अखिल पिलानी, द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला नूंह में फसल अवशेष (पराली/स्टबल/भूसा) जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश रबी सीजन 2025-26 की कटाई अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रबी सीजन के दौरान जिले में गेहूं के अवशेष जलाने की संभावना है, जिससे पर्यावरण, वायु गुणवत्ता तथा आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। फसल अवशेष जलाना प्रचलित कानूनों के तहत दंडनीय अपराध भी है। जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा सभी थाना प्रभारियों को आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई एवं दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे। जिला जनसंपर्क अधिकारी, नूंह को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार पारंपरिक घोषणाओं, स्थानीय समाचार पत्रों, सार्वजनिक स्थलों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को इसकी जानकारी मिल सके। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल अवशेष जलाने से बचें तथा वैकल्पिक प्रबंधन उपाय अपनाकर प्रशासन का सहयोग करें।