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Faridabad News: क्लर्क की हत्या में पत्नी और बेटी को उम्रकैद

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2026 07:25 PM IST
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Life imprisonment to wife and daughter in clerk's murder
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अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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एसजीएम नगर थाने में 5 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। एसजीएम नगर थाना इलाके में एसडीएम कार्यालय के क्लर्क राजेंद्र की पीटकर हत्या करने के मामले में युवक की पत्नी व बेटी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मां-बेटी को पिछले सप्ताह दोषी करार दिया था। सोमवार को अदालत ने दोनों को सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


एसजीएम नगर थाना में ये एफआईआर 5 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई थी। एनआईटी इलाके की रहने वाली महिला ममता ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि एसजीएम नगर निवासी राजेंद्र कुमार फरीदाबाद एसडीएम कार्यालय में क्लर्क थे। राजेंद्र ने 32 साल पहले बाला से शादी की और उनकी बेटी सुमन भी थी। बाद में राजेंद्र ने ममता से दूसरी शादी भी कर ली। इस शादी को राजेंद्र ने रजिस्टर्ड करा लिया था। राजेंद्र दोनों पत्नियों के साथ अलग-अलग समय पर रहता था।
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राजेंद्र का पत्नी बाला से घर खर्चा न देने को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हो गई। आरोप लगाया गया कि बाला, सुमन और भतीजे कृष्ण ने राजेंद्र को कपड़े धोने की थापी से पीटा और सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। राजेंद्र को मृत हालत में घर के अंदर छोड़कर आरोपी बाहर से ताला लगाकर भाग गए। अगले दिन सुबह दूसरी पत्नी ममता राजेंद्र को तलाशते हुए एसजीएम नगर में पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ मिला। एसडीएम कार्यालय पता किया तो वहां भी राजेंद्र नहीं पहुंचा था। शक होने पर उसने सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने ताला तोड़ा तो घर के अंदर राजेंद्र का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने बाला, सुमन और कृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के ट्रायल के दौरान कृष्ण की मौत हो गई थी। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी मां-बेटी को दोषी करार दिया। सोमवार को अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया।
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