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Faridabad News: सड़क हादसे में घायल को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश
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बीमा कंपनी को 60 दिन में भुगतान का आदेश, देरी पर नौ फीसदी ब्याज देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए राजकुमार को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा दो फरवरी 2025 को हुआ था, जिसमें को एक वाहन चालक ने टक्कर मार दी और इसमें राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति बन गई। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद बीमा कंपनी ने एक लाख की राशि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में देने पर सहमति जताई।
अदालत ने इस समझौते को स्वीकार करते हुए याचिका को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया और बीमा कंपनी को 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो बीमा कंपनी को नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ राशि चुकानी होगी। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि मुआवजे की राशि सीधे याचिकाकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए।
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फरीदाबाद। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए राजकुमार को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा दो फरवरी 2025 को हुआ था, जिसमें को एक वाहन चालक ने टक्कर मार दी और इसमें राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति बन गई। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद बीमा कंपनी ने एक लाख की राशि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में देने पर सहमति जताई।
अदालत ने इस समझौते को स्वीकार करते हुए याचिका को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया और बीमा कंपनी को 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो बीमा कंपनी को नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ राशि चुकानी होगी। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि मुआवजे की राशि सीधे याचिकाकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए।
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