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Faridabad News: मतदाता सूची में नाम होने पर भी एसआईआर में भाग लेना अनिवार्य

Mon, 29 Jun 2026 11:54 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2026 11:54 PM IST
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Participation in the SIR is mandatory even if one's name is on the voter list.
एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना दंडनीय अपराध
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मतदाता सूची में पहले से नाम दर्ज होने पर भी प्रत्येक मतदाता के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य है। वहीं जिन लोगों का नाम पूर्व की मतदाता सूची अथवा वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा करें। निर्वाचन अधिकारी आवश्यक जांच और सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करेंगे। हालांकि, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना निर्वाचन कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पारदर्शिता और गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।
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उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर और मतदान केंद्रों पर गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं तथा भरे हुए प्रपत्र लेकर उनका सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान मतदाताओं के फोटो, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण भी अद्यतन किए जाएंगे। इसके बाद 14 जुलाई को मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया जाएगा। 21 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी तथा 18 सितंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को प्रकाशित होगी।
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बीएलओ का सहयोग करने की अपील
उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे बीएलओ का सहयोग करें और समय पर सही जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यदि बीएलओ के आने के समय कोई मतदाता घर पर नहीं मिले तो अपना मोबाइल नंबर या संपर्क विवरण अवश्य उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए निर्वाचन हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मतदाता वोटर्स सर्विस पोर्टल और ईसीआईनेट एप के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी इससे जोड़ने की अपील की।
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