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Faridabad News: बैंक लॉकर से करोड़ों के आभूषण चोरी मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2026 12:42 AM IST
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The accused did not get relief in the case of theft of jewellery worth crores from the bank locker.
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अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। बैंक लॉकर से लगभग एक किलो सोने व 2 किलो चांदी के आभूषण गायब करने व इसे किसी अन्य को अलॉट करने के मामले में जिला अदालत से आरोपी को राहत नहीं मिली। नीरज शर्मा के अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। इनकी एक फर्म है और मेसर्स गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के अधिकृत सेवा प्रदाता हैं।
17 मार्च 2025 को इनकी फर्म को एसबीआई सेक्टर-15 शाखा से खाली लॉकर के लिए डुप्लीकेट चाबियां बनाने के संबंध में ऑर्डर मिला था। तत्कालीन ब्रांच मैनेजर प्रीति कटारिया और बैंक के छह और ऑफिसर, आवेदक के साथ लॉकर रूम में मौजूद थे और सभी की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में लगभग 20 लॉकर खोले गए। इसके लिए इन्हें 50 हजार रुपये के बिल का भुगतान भी बैंक ने किया।
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वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि नीरज शर्मा, तत्कालीन ब्रांच मैनेजर प्रीति कटारिया एवं अन्य स्टाफ ने मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, प्रीति कटारिया ने वेंडर नीरज शर्मा को लॉकर तोड़ने के बारे में एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा और रिक्वेस्ट लेटर के आधार पर 20 लॉकर तोड़ने की लिस्ट बाद में वेंडर नीरज शर्मा ने बनाई। लॉकर से लगभग 1 किलोग्राम सोने और 3 किलोग्राम चांदी के गहने चुराए गए गए हैं। सभी पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सेक्टर-15 स्थित एसबीआई शाखा में ये मामला 30 जनवरी को सामने आया। सेक्टर-15ए के रहने वाले डीसी गर्ग ने बैंक के लॉकर से गहने चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी थी।
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