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Faridabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
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-न्यायालय ने दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजीव को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील कुमार की कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
घटना फरवरी 2021 की है। उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली साढ़े 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बल्लभगढ़ निवासी संजीव (तब 22 वर्षीय) ने एक अन्य लड़की की मदद से दोस्त बनाया। बहकावे में आकर पीड़िता 3 फरवरी 2021 को अपना आधार कार्ड आदि लेकर घर से भाग गई। संजीव ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट मैरिज की और जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद फरीदाबाद कोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट से सूचना मिलने पर पलवल पुलिस ने जांच की। पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पलवल सिटी थाने में दर्ज थी। पुलिस ने दस्तावेजों को फर्जी साबित कर संजीव पुत्र बिट्टू को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, बयान, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को बहला-फुसलाकर भगाने, दुष्कर्म, फर्जी डोमिसाइल और आधार कार्ड बनाने के आरोप में दोषी ठहराया।
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पलवल। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजीव को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील कुमार की कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
घटना फरवरी 2021 की है। उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली साढ़े 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बल्लभगढ़ निवासी संजीव (तब 22 वर्षीय) ने एक अन्य लड़की की मदद से दोस्त बनाया। बहकावे में आकर पीड़िता 3 फरवरी 2021 को अपना आधार कार्ड आदि लेकर घर से भाग गई। संजीव ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट मैरिज की और जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद फरीदाबाद कोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट से सूचना मिलने पर पलवल पुलिस ने जांच की। पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पलवल सिटी थाने में दर्ज थी। पुलिस ने दस्तावेजों को फर्जी साबित कर संजीव पुत्र बिट्टू को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, बयान, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को बहला-फुसलाकर भगाने, दुष्कर्म, फर्जी डोमिसाइल और आधार कार्ड बनाने के आरोप में दोषी ठहराया।
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