{"_id":"6a82e70eede5a26d020c6fd9","slug":"ed-court-not-hearing-in-imran-masud-case-ghaziabad-news-c-30-1-gbd1012-956201-2026-08-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: सांसद इमरान मसूद के मामले में गवाह के न आने से टली कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: सांसद इमरान मसूद के मामले में गवाह के न आने से टली कार्रवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
सीबीआई/ईडी कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से जुड़े धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में सोमवार को सीबीआई/ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई पीठासीन अधिकारी भारत सिंह यादव की अदालत में चल रही है। दोनों मामलों में अलग-अलग स्तर पर न्यायिक कार्यवाही जारी है। इससे पहले मामले में इमरान मसूद को लेकर अदालत में कई बार सुनवाई हो चुकी है। मामला वर्ष 2007 का है। उस समय इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ मिलकर नगर पालिका परिषद के खाते से नियमों के विपरीत करीब 40 लाख रुपये की रकम निकाली थी। इस संबंध में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी यशवंत सिंह ने छह नवंबर 2007 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। अब सोमवार को गवाह के नहीं पहुंचने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने 22 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है।
विज्ञापन