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Gurugram News: शराब पीकर वाहन चलाने वाले 543 चालकों के काटे चालान
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10 दिनों में यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिले की सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 10 दिनों में यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 543 चालकों के चालान काटे हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) प्रतीक गहलोत की निर्देशानुसार पुलिस द्वारा जिले की सड़कों पर जगह-जगह नाके लगाकर वाहन चालकों की जांच की जा रही है।
यातायात पुलिस ने 18 से 28 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। जांच के दौरान 543 लोगों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया गया। ऐसे में उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चालान काटे। शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया जाता है। इस तीन माह की अवधि के दौरान उक्त चालक किसी भी वाहन को नहीं चला सकता।
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शराब पीकर वाहन चलाने से सड़कों पर दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। चालान कटने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह तक सस्पेंड होता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति काेई वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। - प्रतीक गहलोत, पुलिस उपायुक्त (यातायात), गुरुग्राम।
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गुरुग्राम। जिले की सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 10 दिनों में यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 543 चालकों के चालान काटे हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) प्रतीक गहलोत की निर्देशानुसार पुलिस द्वारा जिले की सड़कों पर जगह-जगह नाके लगाकर वाहन चालकों की जांच की जा रही है।
यातायात पुलिस ने 18 से 28 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। जांच के दौरान 543 लोगों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया गया। ऐसे में उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चालान काटे। शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया जाता है। इस तीन माह की अवधि के दौरान उक्त चालक किसी भी वाहन को नहीं चला सकता।
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शराब पीकर वाहन चलाने से सड़कों पर दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। चालान कटने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह तक सस्पेंड होता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति काेई वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। - प्रतीक गहलोत, पुलिस उपायुक्त (यातायात), गुरुग्राम।
