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Gurugram News: मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनने की जमीन के एक टुकड़े पर स्टे की याचिका खारिज की
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सेक्टर-33 में ट्रांसपोर्ट नगर एचएसवीपी की जमीन पर होना है कास्टिंग यार्ड का निर्माण
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सिविल जज मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने सेक्टर-33 में बन रहे मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने वाली जमीन के एक टुकड़े पर स्टे की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से पिछले साल नवंबर में तुरंत रोक लगाने की मांग की थी लेकिन अदालत ने रोक लगाने से मना कर दिया था। अब अदालत ने कास्टिंग यार्ड पर स्टे लगाने की याचिका को ही खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता मनोज ने अदालत में दलील दी कि सेक्टर-33 ट्रांसपोर्ट नगर में उनका प्लॉट है। उसका एक ही रास्ता है। मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने के दौरान उनका रास्ता बंद हो जाएगा। इस निर्माण पर तुरंत ही रोक लगा दी जाए।
बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि जिस जमीन पर मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाया जा रहा है वह जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की है।इसको 1991 में ही अधिग्रहण कर लिया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पास दूसरा रास्ता भी है जिसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता जिस रास्ते पर मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने की रोक की मांग कर रहा है उस पर उनका कोई कानूनी हक नहीं है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के पास दूसरी तरफ अपने प्लॉट पर जाने का रास्ता है। वह उसका इस्तेमाल कर सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सिविल जज मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने सेक्टर-33 में बन रहे मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने वाली जमीन के एक टुकड़े पर स्टे की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से पिछले साल नवंबर में तुरंत रोक लगाने की मांग की थी लेकिन अदालत ने रोक लगाने से मना कर दिया था। अब अदालत ने कास्टिंग यार्ड पर स्टे लगाने की याचिका को ही खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता मनोज ने अदालत में दलील दी कि सेक्टर-33 ट्रांसपोर्ट नगर में उनका प्लॉट है। उसका एक ही रास्ता है। मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने के दौरान उनका रास्ता बंद हो जाएगा। इस निर्माण पर तुरंत ही रोक लगा दी जाए।
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बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि जिस जमीन पर मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाया जा रहा है वह जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की है।इसको 1991 में ही अधिग्रहण कर लिया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पास दूसरा रास्ता भी है जिसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता जिस रास्ते पर मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने की रोक की मांग कर रहा है उस पर उनका कोई कानूनी हक नहीं है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के पास दूसरी तरफ अपने प्लॉट पर जाने का रास्ता है। वह उसका इस्तेमाल कर सकता है।