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Gurugram News: युवक को लाठी-डंडों से पीटने के चार आरोपी बरी
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अदालत से
-मार्च 2024 में रुपये के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो साल पहले रुपये के लेनदेन के विवाद में युवक को लाठी-डंडो से पीटने के मामले में जिला अदालत ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपी मोहम्मद साजिद, नदीम, इखलास और हाजी कारी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने दिया है। इस मामले में पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर किया था।
अमन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दो मार्च 2024 को दोपहर करीब एक बजे अपने भाई इलयास के साथ जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों से रुपये के लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद इखलास, साजिद,नदीम और हाजी ने लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से भाई के साथ मारपीट की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर आरोप तय नहीं कर सका। चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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अमन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दो मार्च 2024 को दोपहर करीब एक बजे अपने भाई इलयास के साथ जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों से रुपये के लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद इखलास, साजिद,नदीम और हाजी ने लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से भाई के साथ मारपीट की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर आरोप तय नहीं कर सका। चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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