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Gurugram News: पूरा माइलेज नहीं मिलने पर ब्याज समेत करने होंगे रुपये वापस

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Mar 2026 06:01 PM IST
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If the full mileage is not achieved, the money will have to be returned along with interest.
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उपभोक्ता आयोग से
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2.31 लाख रुपये में खरीदी थी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल
संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की आश्वासन के अनुसारमाइलेज न मिल पाने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को मोटरसाइकिल की कीमत ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि मोटरसाइकिल एक बार चार्ज होने पर 200-250 किमी की माइलेज देगी लेकिन मोटरसाइकिल ने 130 किलोमीटर की भी माइलेज नहीं दी। यह आदेश जिला उपभोक्ता निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
राजीव नगर निवासी प्रदीप कुमार ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने केएलबी कोमाकी कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 30 जनवरी 2024 को श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज से 2.31 लाख रुपये में खरीदी थी। उनका कहना है कि वह कंपनी का विज्ञापन देखकर मोटरसाइकिल देखकर खरीदने के लिए गए थे। विज्ञापन में दावा किया गया था कि एक बार चार्ज करने पर मोटरसाइकिल 200 से 250 किलोमीटर तक माइलेज देगी। जब उन्होंने मोटरसाइकिल पहली बार चार्ज की और चलानी शुरू की तो 130 किलोमीटर की ही माइलेज मिली। उनका कहना है कि वह उनका कार्यालय करीब 70 किलोमीटर दूर है लेकिन मोटरसाइकिल जाने से परेशानी होती है। कई बार मोटरसाइकिल बंद हो जाती है।
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इस मामले में कंपनी की तरफ से कोई भी पक्ष आयोग में नहीं रखा गया। आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह 2.31 लाख रुपये शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस राशि पर ब्याज मोटरसाइकिल खरीदने वाले दिन से माना जाएगा। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर 25 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने होंगे।
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