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Gurugram News: एसटीएफ टीम पर गोली चलाने के दोषी को 5 साल की सजा

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 21 Dec 2025 12:25 AM IST
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Man sentenced to 5 years in prison for firing at STF team
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दो आरोपी बरी, आरोपियों को पकड़ने नाहरपुर रूपा गांव आई थी हिसार टीम
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एसटीएफ हिसार टीम पर नाहरपुर रूपा गांव में गोली चलाने के मामले में जिला अदालत ने एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सुदर्शन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने आरोपी विजय और तालिब को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने दिया है। एसआई कर्मजीत की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

14 जनवरी 2016 को हिसार एसटीएफ टीम नाहरपुर रूप गांव में जींद में दर्ज हुए एक मामले में पहुंची थी। उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी सुदर्शन के घर पर ठहरा हुआ है। उनकी टीम ने सुदर्शन के घर की घेराबंदी करके आवाज लगाई तो अंदर से चार-पांच युवक बाहर आए। उन्होंने टीम को धमकी देते हुए कहा कि इन्हें गोलियों से भून देंगे। इसके बाद युवकों की तरफ से गोली चलाई गई लेकिन पुलिस टीम सुरक्षित रही। टीम ने सुदर्शन को मौके से गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से टीम को एक कट्टा, एक पिस्टल , 30 कारतूस और एक खाली गोली बरामद की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया। एक आरोपी विजय पाल को अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी है। अदालत ने सुदर्शन को 5 साल की कठोर कारावास की सजा दी है।
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